Robert Vadra केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 37.64 करोड़ की संपत्ति जब्त

17 जुलाई को, ईडी ने नई दिल्ली स्थित राउज़ एवेन्यू कोर्ट में 11 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर की।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकोहपुर भूमि सौदा मामले में, जिसमें कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी सहयोगी संस्थाएँ शामिल हैं, 37.64 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

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एजेंसी ने 16 जुलाई, 2025 को वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों को लक्षित करते हुए अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया था। यह मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गाँव (सेक्टर 83) में 12 फ़रवरी, 2008 को ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड से अधिग्रहित 3.53 एकड़ ज़मीन की कथित धोखाधड़ी से हुई खरीद से संबंधित है।

ED takes major action in Robert Vadra case, seizes property worth Rs 37.64 crore

गुरुग्राम पुलिस द्वारा 1 सितंबर, 2018 को दर्ज की गई एक प्राथमिकी (संख्या 288) के अनुसार, ज़मीन जाली दस्तावेज़ों का उपयोग करके खरीदी गई थी, और वाड्रा पर संपत्ति के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रभाव का लाभ उठाने का आरोप है।

ED ने रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

17 जुलाई को, ED ने नई दिल्ली स्थित राउज़ एवेन्यू कोर्ट में 11 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर की। इनमें रॉबर्ट वाड्रा, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सत्यानंद याजी, कवल सिंह विर्क और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं।

ED takes major action in Robert Vadra case, seizes property worth Rs 37.64 crore

हालांकि, अदालत ने अभी तक आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया है, यानी उसने अभी तक यह तय नहीं किया है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाया जाए या नहीं।

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