होम क्राइम इरोटिका पोर्न नहीं है, मेरे पति बेगुनाह: Shilpa Shetty

इरोटिका पोर्न नहीं है, मेरे पति बेगुनाह: Shilpa Shetty

पुलिस ने कल शाम Shilpa Shetty का बयान दर्ज किया जब उनसे पूछताछ की गई; वे जांच कर रहे थे कि क्या उन्हें राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों से कथित संबंध के बारे में पता था

Erotica is not porn, my husband is innocent": Shilpa Shetty
(फाइल) Shilpa Shetty के पति राज कुंद्रा को अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है

मुंबई: अभिनेत्री Shilpa Shetty ने कहा है कि वह ‘हॉटशॉट्स’ पर सामग्री की सटीक प्रकृति से अनजान थीं, मोबाइल ऐप जिसके माध्यम से उनके पति राज कुंद्रा पर अश्लील सामग्री स्ट्रीमिंग का आरोप लगाया गया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है।

पुलिस सूत्रों ने ANI को बताया कि Shilpa Shetty ने कहा कि आरोपी लंदन स्थित श्री कुंद्रा का बहनोई, प्रदीप बख्शी था। जो ऐप से जुड़ा था। उन्होंने ‘इरोटिका’ और ‘पोर्नोग्राफी’ के बीच अंतर पर भी जोर दिया। वहीं Shilpa Shetty ने कहा कि श्री कुंद्रा अश्लील सामग्री के निर्माण में शामिल नहीं थे।

पुलिस ने Shilpa Shetty का बयान दर्ज किया

पुलिस ने कल शाम Shilpa Shetty का बयान दर्ज किया जब उनसे पूछताछ की गई। सूत्रों ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या Shilpa Shetty को अपने पति के अश्लील फिल्मों से कथित संबंध के बारे में पता था।

श्री कुंद्रा, जिन्हें इस सप्ताह गिरफ्तार किया गया था, को कल 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 48 TB डेटा के चित्र और वीडियो जब्त किए हैं, जिनमें से अधिकांश वयस्क सामग्री हैं।

पुलिस ने यह भी कहा कि उनके पास लेन-देन का रिकॉर्ड है, यस बैंक में श्री कुंद्रा के पंजीकृत खाते से लेकर यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका में एक खाते तक। उन्हें संदेह है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और अश्लील सामग्री की बिक्री से पैसे का इस्तेमाल इनहि खातों से किया गया था।

अब तक 7.5 करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं।

राज कुंद्रा से जुड़े मामले में “Nude Audition” का दावा

कल की सुनवाई के दौरान उनके वकील अबाद पोंडा ने जब्त सामग्री को ‘अश्लील साहित्य’ के रूप में वर्गीकृत करने पर आपत्ति जताई थी। श्री पोंडा ने कहा कि सामग्री आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत नहीं आ सकती है, जिसके लिए जमानत की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा इसी तरह की सामग्री नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

उनके वक़ील ने कहा, इसे केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत कवर किया जा सकता है, जो “कामुक” सामग्री से संबंधित है, “कोई और हिरासत की आवश्यकता नहीं है”।

श्री कुंद्रा ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, और प्रदीप बख्शी को भी प्रमुख व्यक्ति के रूप में नामित किया है।

हालांकि, पुलिस ने कहा है कि श्री कुंद्रा को ऐप के वित्त पर अपडेट रखा गया था, और कथित तौर पर सामग्री के उत्पादन, वितरण और बिक्री पर चर्चा करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्थापित किया था।

श्री कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और तब तक पुलिस हिरासत बढ़ाने के निचली अदालत के आदेश को खारिज करने का आवेदन दिया है। उनकी याचिका में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें “बयान दर्ज करने की आड़ में” पुलिस थाने में बुलाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

Porn Case में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उसका सहयोगी भी पकड़ा गया

पुलिस का कहना है कि 45 वर्षीय राज कुंद्रा इस मामले में “प्रमुख साजिशकर्ता” है और उनके पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं; इसमें उनके कार्यालय में मिले अश्लील क्लिप और ईमेल शामिल हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि चार फरवरी को मामला दर्ज किया गया था जब एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसे अभिनय की नौकरी का वादा करने के बाद एक अश्लील फिल्म में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था।

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