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Chanda Kochhar: कोर्ट से मिली राहत के बाद ICICI बैंक की पूर्व सीईओ जेल से रिहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मामले में अंतरिम राहत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी।

Ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar released today

मुंबई: ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी Chanda Kochhar और उनके पति दीपक कोचर, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऋण धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत दी थी, आज जेल से रिहा हो गईं है। अधिकारी ने कहा।

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Chanda Kochhar और उनके पति को लोन मामले में गिरफ्तार किया गया था

ICICI बैंक की पूर्व सीईओ Chanda Kochhar

अधिकारी ने कहा कि चंदा कोचर मुंबई की बायकुला महिला जेल से बाहर आ गई हैं, जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में सीबीआई ने कोचर को 23 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।

अदालत ने कल कहा था कि मामला दर्ज करने के चार साल बाद दंपत्ति को गिरफ्तार करने का कारण गिरफ्तारी ज्ञापन में नहीं बताया गया था, जैसा कि अनिवार्य है। “गिरफ्तारी ज्ञापन में उल्लिखित याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी का आधार अनिवार्य प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है,” यह कहा।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि “एक आरोपी कबूल नहीं करता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है।”

कोचर ने पहले अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी जांच शुरू करने के लिए अनिवार्य है, और एजेंसी को इस जांच को शुरू करने के लिए ऐसी कोई मंजूरी नहीं मिली है।

वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को भी CBI ने ICICI लोन केस में गिरफ्तार किया था।

चंदा कोचर ने मामले में भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को खारिज किया है।

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