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Coal Scam: इस्पात मंत्रालय के पूर्व अधिकारी को 3 साल जेल की सजा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जनवरी 2007 में कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाली प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ आरोप लगाया गया था

Coal Scam: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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Coal Scam मामले मे पूर्व अधिकारी को 3 साल की सजा

Coal Scam: Former steel ministry official sentenced to 3 years in jail

Coal Scam मामले में 14वीं सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इस्पात मंत्रालय के जेपीसी (संयुक्त संयंत्र समिति) के पूर्व कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक को आवंटन में भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए उन पर जेल की सजा के साथ-साथ ₹5 लाख का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जनवरी 2007 में कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाली प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी क्षमता के बारे में गलत जानकारी दी थी।

मंत्रालय ने बसाक को आरोप की सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधिकारी ने 2008 में कंपनी द्वारा किए गए दावों का समर्थन करते हुए एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

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कंपनी और उसके निदेशक को पहले इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है। ट्रायल कोर्ट में सीबीआई का प्रतिनिधित्व उसके उप कानूनी सलाहकार संजय कुमार ने किया।

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