नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी Gauri Khan के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गौरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई निवासी जसवंत शाह ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि जिस कंपनी की गौरी ब्रांड एंबेसडर थीं, उनके 86 लाख रुपए चार्ज करने के बावजूद फ्लैट नहीं मिला।
Gauri Khan के खिलाफ FIR दर्ज
शिकायतकर्ता का आरोप है कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में तुलसियानी गोल्फ व्यू स्थित फ्लैट किसी और को दे दिया गया।
गौरी के अलावा, तुलस्यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक, अनिल कुमार तुलस्यानी और इसके निदेशक महेश तुलस्यानी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने ब्रांड एंबेसडर गौरी खान से प्रभावित होकर फ्लैट खरीदा था।