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Delhi में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण GRAP 4 प्रतिबंध जारी रहेगा

Delhi-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। गुरुवार (28 नवंबर) को घोषित एक फैसले में, अदालत ने कहा कि फिलहाल, GRAP IV उपाय (स्कूलों को छोड़कर) सोमवार तक दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में जारी रहेंगे।

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Delhi में GRAP 4 प्रतिबंध जारी रहेगा

GRAP 4 ban will continue due to increasing air pollution in Delhi, Supreme Court rules and orders

अदालत ने घोषणा की कि मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी, हालांकि तब तक उसने सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को एक बैठक आयोजित करने और जीआरएपी IV से जीआरएपी III में जाने के बारे में सुझाव देने का आदेश दिया।

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अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्हें अधिकारियों द्वारा किसानों को शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह देने की शिकायतें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अगर यह सच है तो यह गंभीर है। राज्य सरकारों को अपने अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए कहना चाहिए।

इसके अलावा, बढ़ते वायु प्रदूषण के संबंध में सीएक्यूएम की कार्रवाई के बारे में, दिल्ली प्रदूषण प्रबंधन बोर्ड ने बताया कि सीएक्यूएम ने दिल्ली पुलिस आयुक्त, विशेष यातायात आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, आयुक्त एमसीडी को नोटिस जारी किया है

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