अहमदाबाद: गुजरात में Covid-19 मामलों में गिरावट जारी रहने के बावजूद राज्य सरकार ने कहा कि 36 शहरों में Night Curfew चार जून तक बढ़ाया जाएगा।
राज्य सरकार ने बुधवार को Night Curfew के समय में एक घंटे की ढील देने का फैसला किया था, जबकि दिन के समय की पाबंदियों को लागू किया था।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, पहले रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के कर्फ्यू के समय के बजाय, लोगों की आवाजाही पर रात के प्रतिबंध 4 जून तक 36 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रहेंगे।
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अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट उन 36 शहरों में शामिल हैं जहां फिलहाल Covid-19 की वजह से Night Curfew लगा हुआ है।
इन शहरों में दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सैलून, एपीएमसी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच खुले रहने की अनुमति है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन 36 शहरों में रेस्तरां केवल सुबह नौ से रात नौ बजे के बीच टेक-अवे या होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
हालांकि, शिक्षण संस्थान, सभागार, थिएटर, मॉल, सामुदायिक हॉल, वाटर पार्क, स्पा, जिम, उद्यान और स्विमिंग पूल, शहरों में बंद रहेंगे, विज्ञप्ति में कहा गया है, इन प्रतिष्ठानों को भी पूरे राज्य में बंद रहने के लिए कहा गया था।
पिछले सप्ताह की तरह, राज्य भर में सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूजा स्थल एक और सप्ताह के लिए जनता के लिए बंद रहेंगे, खेल परिसर और स्टेडियम दर्शकों के बिना चल सकते हैं।
राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकती हैं।