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Hijab पर कर्नाटक उच्च न्यायालय में आज सुनवाई

विवाद पिछले महीने उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में शुरू हुआ क्योंकि छह छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें Hijab (हेडस्कार्फ़) पहनने के लिए कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया था और कई मुस्लिम लड़कियों ने इसका विरोध किया।

Hearing on Hijab in Karnataka High Court today
(प्रतीकात्मक) सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए दो कॉलेजों में अवकाश घोषित

नई दिल्ली: कर्नाटक में Hijab (हेडस्कार्फ़) को लेकर विवाद तेज हो गया है, छात्रों ने “एकता और समानता” बनाए रखने के लिए वर्दी के कपड़ों का उपयोग करने के सरकारी आदेश की अवहेलना की है।

मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। मामला हाईकोर्ट में है और वहीं पर फैसला होगा, मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं, अदालत का फैसला आने तक सभी को राज्य के आदेश (वर्दी पर) का पालन करना चाहिए।

Hijab पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई 

Hijab पहनने पर पाबंदी पर सवाल उठाने वाली पांच लड़कियों की याचिकाओं पर कर्नाटक हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा।

विवाद पिछले महीने उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में शुरू हुआ क्योंकि छह छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें हेडस्कार्फ़ पहनने के लिए कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया था और कई मुस्लिम लड़कियों ने इसका विरोध किया।

उडुपी और चिक्कमगलुरु में दक्षिणपंथी समूहों ने हेडस्कार्फ़ और राज्य भर में फैले विरोध पर आपत्ति जताई। जवाबी कार्रवाई में कई छात्र भगवा स्कार्फ में पहुंच गए। हिजाब पहनने वाली लड़कियों के समर्थन में दलित छात्रों ने नीले दुपट्टे को अपनाया।

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सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए दो कॉलेजों में अवकाश घोषित, एक अन्य कॉलेज ने छात्रों को अलग-अलग कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति दी।

शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा है कि हिजाब (सिर पर स्कार्फ) पहनने पर जोर देने वाले छात्रों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि महिला प्रदर्शनकारियों को कॉलेजों के एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाए।

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