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Delhi में छात्र वीजा की आड़ में ड्रग तस्करी: एक करोड़ की हेरोइन जब्त

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने मार्क के निर्देशन में काम करना स्वीकार किया। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर मुवोंग को पहले 2023 में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था।

Delhi पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कथित तौर पर अफ्रीकी नागरिकों को शिक्षा के बहाने भारत लाकर छात्रों को निशाना बनाता था और उनसे एक करोड़ रुपये की हेरोइन की तस्करी करता था। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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विदेशी नागरिकों की पहचान युगांडा के 33 वर्षीय हम्फ्रे मुवोंग और नाइजीरिया के 36 वर्षीय चुकु एबुका उमेह के रूप में हुई है। Delhi पुलिस ने बताया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 1 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की 700 ग्राम उच्च श्रेणी की हेरोइन जब्त की गई है।

Delhi में अफ्रीकी तस्करों की गिरफ्तारी

Drug smuggling under the guise of student visa in Delhi: Heroin worth Rs 1 crore seized

शुरुआती जांच के अनुसार, दोनों एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह का हिस्सा थे, जिसे कथित तौर पर अफ्रीका में रहने वाले नाइजीरियाई नागरिक डागरी जीन मार्क नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता था। माना जाता है कि मार्क ने उच्च शिक्षा के बहाने अफ्रीकी नागरिकों को भारत में प्रवेश कराने में मदद की और बाद में उन्हें नशीले पदार्थों के व्यापार में लगा दिया।

Delhi पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), अपराध, विक्रम सिंह ने कहा, “3 अप्रैल को न्यू महावीर नगर के कृष्णा पार्क एक्सटेंशन में 20 घंटे तक चले निगरानी अभियान के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और उनके कब्जे से 700 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।”

मार्क, जो पहले भारत में रह चुका है, पर दिल्ली के तिलक नगर में एक सुव्यवस्थित ड्रग वितरण नेटवर्क स्थापित करने का संदेह है। कथित तौर पर कार्टेल ने निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययन की आड़ में दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में काम करने के लिए व्यक्तियों को भारत लाने के लिए छात्र वीजा का दुरुपयोग किया।

Drug smuggling under the guise of student visa in Delhi: Heroin worth Rs 1 crore seized

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने मार्क के निर्देशन में काम करना स्वीकार किया। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर मुवोंग को पहले 2023 में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर बाहर था। दोनों व्यक्ति 2019 से भारत में रह रहे थे। क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि अन्य सदस्यों की पहचान करने और कार्टेल के नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है।

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