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Hijab विवाद: बेंगलुरु में शैक्षणिक संस्थानों के पास इकट्ठा होने, विरोध प्रदर्शन पर 2 सप्ताह के लिए प्रतिबंध

कर्नाटक Hijab विवाद: उडुपी के एक सरकारी कॉलेज की पांच महिलाओं द्वारा हिजाब प्रतिबंधों पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कल शांति की अपील की।

नई दिल्ली: शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं द्वारा Hijab या हेडस्कार्फ़ के इस्तेमाल पर विवाद जारी है, बेंगलुरु पुलिस ने शहर में शैक्षणिक संस्थानों के पास सभी सभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नगर पुलिस प्रमुख के आदेश के तहत दो सप्ताह तक किसी भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी सभा, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

कल, मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने “शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए” सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को तीन दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया था, क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय, जो इस मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, ने शांति की अपील की।

Hijab बनाम भगवा

इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य के कुछ हिस्सों में हिजाब बनाम भगवा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था, जब उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की छह छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें हेडस्कार्फ़ (Hijab) पहनने पर जोर देने के लिए कक्षाओं में जाने रोक दिया गया था। मामला इतना बढ़ गया कि कई छात्रों ने टकराव की स्थिति ले ली और भगवा स्कार्फ में दिखाई दिए।

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में Hijab विवाद को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना

विरोध मांड्या और शिवमोग्गा सहित अन्य जिलों में फैल गया है।

शिवमोग्गा जिले में, सरकारी पीयू कॉलेज परिसर के अंदर हिंसा भड़क उठी, जहां भगवा पहने छात्रों के एक समूह ने परिसरों के अंदर हिजाब पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पथराव किया गया और भगवा झंडा फहराया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बुधवार आधी रात तक बड़ी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया।

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