नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज Manipur में दो महिलाओं को नग्न घुमाने के “बेहद परेशान करने वाले” वीडियो की निंदा की और कहा कि ये दृश्य “घोर संवैधानिक विफलता” दिखाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कार्रवाई करने और क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में अदालत को अवगत कराने को कहा।
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यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश को चेतावनी देते हुए कहा कि अदालत 28 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी।
Manipur वीडियो पर SC की सख्त टिप्पणी
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हम कल वितरित किए गए वीडियो से बहुत परेशान हैं। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार कदम उठाए और कार्रवाई करे। यह अस्वीकार्य है।”
“अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो हम करेंगे। हमारा विचार है कि अदालत को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि अपराधियों पर ऐसी हिंसा के लिए मामला दर्ज किया जा सके। मीडिया में जो दिखाया गया है और जो दृश्य सामने आए हैं, वे गंभीर हैं मुख्य न्यायाधीश ने कहा”।
क्या है Manipur वायरल वीडियो मामला
जिस वीडियो की बड़े पैमाने पर निंदा हो रही है और कार्रवाई की मांग हो रही है, उसमें दो महिलाओं को भीड़ द्वारा नग्न कर घुमाया गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें एक खेत में घसीटा गया, जहां उनके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।
इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के एक बयान के अनुसार, यह घटना राज्य की राजधानी इंफाल से करीब 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में 4 मई को हुई।
इंटरनेट पर भयावह वीडियो सामने आने के एक दिन बाद Manipur पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि हेरादास को उस वीडियो की मदद से थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह हरे रंग की टी-शर्ट पहने हुए देखा गया था।
Manipur Violence
अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान मणिपुर में हिंसा भड़क उठी।
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कुकी जनजाति ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है. जातीय हिंसा में 120 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं और अब राहत शिविरों में रह रहे हैं।