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Imran Khan को तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली

इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan को मंगलवार को तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई, क्योंकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें इमरान को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने सोमवार को इमरान खान की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Imran Khan got bail from the High Court in the Toshakhana case
Imran Khan को तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने बहुप्रतीक्षित सुरक्षित फैसले की घोषणा की।

Imran Khan को तोशाखाना मामले में मिली थी 3 साल जेल की सजा

Imran Khan को तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली

इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई। उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोकते हुए पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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क्रिकेटर से नेता बने Imran Khan को 2018-2022 के कार्यकाल के दौरान उनके और उनके परिवार द्वारा अर्जित राज्य उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी।

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