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Budget 2023 में नई आयकर व्यवस्था में बदलाव, 3 लाख रुपये तक की कमाई को किया कर मुक्त

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-4 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया और 3 लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त कर नई आयकर व्यवस्था में मिठास घोल दी। उन्होंने कर ढांचे को भी सरल बनाया।

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण में नई आयकर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और मिठास लाने के लिए पांच प्रमुख घोषणाएं कीं। सरकार ने नई आयकर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया है। इससे पहले, नई आयकर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल आय को कर से छूट दी गई थी।

Budget 2023: नई आयकर व्यवस्था में बदलाव

Income up to Rs 3 lakh tax-free in Budget 2023

सीतारमण ने कहा कि 9 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को अब 60,000 रुपये की जगह 45,000 रुपये का भुगतान करना होगा। वह भी नई कर व्यवस्था में, उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया था।

पहले 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाता था और 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये के बीच आय पर 10 प्रतिशत कर लागू होता था। 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत की कर दर लागू थी और 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया था। 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की कर दर लागू थी।

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2020-21 के बजट में नई आयकर व्यवस्था या वैकल्पिक रियायती कर व्यवस्था की घोषणा की गई थी।

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