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Birbhum के सैंथिया के कुछ हिस्सों में 17 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित

बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कम से कम पांच ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है, ताकि अफवाहों और गैरकानूनी गतिविधियों को फैलने से रोका जा सके

Birbhum (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कम से कम पांच ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है, ताकि अफवाहों और गैरकानूनी गतिविधियों को फैलने से रोका जा सके, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Birbhum में पथराव की घटना के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात

Internet suspended in Birbhum till March 17

पश्चिम बंगाल सरकार के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को जारी निषेधाज्ञा में इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित करते हुए “गैरकानूनी गतिविधियों के लिए अफवाहों” के फैलने की आशंका का हवाला दिया गया है।

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इस बीच, Birbhum में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है।

Internet suspended in Birbhum till March 17

आदेश में कहा गया है, “किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या उससे, किसी दूरसंचार उपकरण या दूरसंचार उपकरण के वर्ग को या किसी विशेष विषय से संबंधित कोई भी डेटा संबंधी संदेश या संदेश का वर्ग, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 के दायरे में किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क द्वारा प्रेषित या प्राप्त किया जाता है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में अस्थायी रूप से प्रसारित नहीं किया जाएगा।”

आदेश में आगे कहा गया है कि वॉयस कॉल या एसएमएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। इसी तरह, समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, “इसलिए किसी भी तरह से ज्ञान और सूचना का संचार और प्रसार नहीं रोका गया है।” प्रतिबंध सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी पर लागू होते हैं।

Internet suspended in Birbhum till March 17

आदेश में कहा गया है, “कुछ क्षेत्रों में हाल की घटनाओं के मद्देनजर, इंटरनेट ट्रांसमिशन और वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल अगले कुछ दिनों में बीरभूम पुलिस जिले के अंतर्गत बीरभूम राजस्व जिले के सैंथिया सामुदायिक विकास खंड के सैंथिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सैंथिया नगर क्षेत्र, हटोरा जीपी, मथपालसा जीपी, हरिसरा जीओ, फरियापुर जीपी और फुलुर जीपी क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों के लिए अफवाह फैलाने के लिए किया जा सकता है और इसलिए सेवा अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है।” यह आदेश 14 मार्च से तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 17 मार्च की सुबह 8 बजे तक वैध रहेगा।

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