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Juhi Chawla ने भारत में 5G सेवाओं को रोकने के लिए कोर्ट का रुख किया।

Juhi Chawla की याचिका में दावा किया गया है कि 5G वायरलेस तकनीक की योजना से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी नुकसान होने का खतरा है।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री-पर्यावरणविद् जूही चावला (Juhi Chawla) से प्रौद्योगिकी से संबंधित अपनी चिंताओं पर सरकार को कोई प्रतिनिधित्व दिए बिना देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सीधे मुकदमा दायर करने के लिए सवाल किया।

न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने कहा कि वादी जूही चावला (Juhi Chawla) और दो अन्य को अपने अधिकारों के लिए पहले सरकार से संपर्क करना होगा और अगर इनकार किया जाता है, तो उन्हें अदालत में आना चाहिए।

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अदालत ने विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुकदमे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

जूही चावला (Juhi Chawla) की याचिका में दावा किया गया है कि 5G वायरलेस तकनीक की योजना से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी नुकसान होने का खतरा है।

जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वाचानी द्वारा दायर किए गए मुकदमे में दावा किया गया है कि अगर 5G के लिए दूरसंचार उद्योग की योजना एक वास्तविकता बन जाती है, तो “पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट और पौधे RF विकिरण के स्तर से, 24 घंटे, 365 दिन जोखिम से बचने में सक्षम नहीं होंगे। जो आज की तुलना में 10x से 100x गुना अधिक है।”

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