नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी की Liquor Scam 2021-22 के संबंध में दर्ज धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ा दी।
Liquor Scam में गिरफ्तार सिसोदिया की ईडी की हिरासत बढ़ी
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की ओर से पेश ईडी के वकील जोहेब हुसैन और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल को सुनने के बाद आदेश सुनाया। न्यायाधीश ने एजेंसी से 22 मार्च को सिसोदिया को फिर से पेश करने को कहा।
ईडी की हिरासत की सात दिनों की अवधि समाप्त होने पर सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था। एजेंसी ने मामले में पूछताछ के लिए आज आप नेता की और सात दिन की हिरासत मांगी। सिसोदिया सीबीआई मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
हुसैन ने अदालत को बताया कि सिसोदिया का आबकारी आयुक्त और एक आईएएस अधिकारी सहित कुछ लोगों से सामना कराया गया, जो जीओएम की सभी बैठकों में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के कई बयान दर्ज किए गए हैं और उन्हें अधिकारियों में से एक के साथ सामना करना है।
इसके अलावा, अदालत को सूचित किया गया कि जांच से पता चला है कि सिसोदिया पिछले आठ महीनों से एक मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे, जिसे 22 जुलाई, 2022 को बदल दिया गया, जिस दिन उपराज्यपाल ने शिकायत को सीबीआई को भेज दिया था।
सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि रिमांड बढ़ाने की ईडी की अर्जी में अपराध की कार्यवाही के पहलू के बारे में एक कानाफूसी तक नहीं है, जो कथित अपराध के लिए मौलिक है।
निचली अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। बाद में उन्हें फिर से दो और दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। 06 मार्च को उन्हें सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत के दौरान ही उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था।
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं।
Liquor Scam में गिरफ्तार सिसोदिया
सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।
सीबीआई ने दूसरे दौर की पूछताछ शुरू की थी। सिसोदिया से इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ हुई थी। मामले में चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को दायर की गई थी।
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सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि सिसोदिया और अन्य Liquor Scam 2021-22 के संबंध में “अनुशंसा करने और निर्णय लेने” में “सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंसधारी पोस्ट टेंडर को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से” महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।