नई दिल्ली: कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने मानहानि के मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के आदेश के खिलाफ सूरत सत्र अदालत में याचिका दायर की है। अदालत सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी।
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Rahul Gandhi को मोदी सरनेम मामले मे 2 साल की जेल
23 मार्च को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने राहुल गांधी को उपनाम मोदी के साथ चोरों के बारे में उनकी 2019 की टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने कांग्रेस नेता को दो साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 15,000 रुपये के मुचलके पर उनकी जमानत भी मंजूर कर ली और उन्हें अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया। उनकी सजा के बाद, गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी ने कथित तौर 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कहा था, “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?
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राहुल गांधी को सुशील कुमार मोदी द्वारा उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए दायर एक अन्य मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ रहा है। पटना की एक अदालत ने कथित तौर पर मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता को 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है।