Maharashtra में कठोर Covid-19 प्रतिबंध, कार्यालयों में 15% उपस्थिति, शादी में 25 मेहमान
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने बुधवार देर रात राज्य में Covid-19 के मामलों में घातक स्पाइक का मुकाबला करने के लिए “Break the Chain” (ब्रेक द चेन) शीर्षक की प्रतिबंधों की श्रृंखला की घोषणा की।
ये नियम गुरुवार रात 8 बजे से लागू होंगे और 1 मई सुबह 7 बजे तक रहेंगे।
नए नियमों के तहत, सभी निजी और सरकारी (Centre and State) कार्यालयों में उपस्थिति 15 प्रतिशत रहेगी, जो सीधे COVID-19 महामारी के प्रबंधन से नहीं जुड़े हैं।
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को “सबसे कम आवश्यक क्षमता” पर काम करना चाहिए, लेकिन किसी भी समय उनके कर्मचारियों की संख्या 50% से अधिक नहीं हो सकती है। इन सेवाओं को देने वाले लोगों की उपस्थिति को कम से कम समान किया जाना चाहिए लेकिन जरूरत पड़ने पर यह 100 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
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शादियों और शादी समारोहों में उपस्थिति 25 की गई है। इन समारोहों का आयोजन “केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में किया जा सकता है, जो 2 घंटे से अधिक नहीं हो।”
राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
बसों को छोड़कर, निजी वाहनों के उपयोग की, केवल आवश्यक सेवाओं या वैध कारणों के लिए ही अनुमति दी जाएगी, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, जिसमें चालक और बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही होना चाहिए। निजी वाहनों को अंतर-शहर या अंतर-जिला की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि यह आपातकालीन न हो या आवश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक हो।
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इस नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
निजी बसें अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चल सकती हैं, जिसमें कोई भी यात्री खड़ा नहीं होना चाहिए। बसों द्वारा इंटर-सिटी या अंतर-जिला यात्रा को भी विनियमित किया गया है, सेवा ऑपरेटरों को एक शहर में दो से अधिक स्टॉप नहीं बनाने का निर्देश दिया गया है।
इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले सेवा संचालकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही बार-बार चूक के कारण महामारी समाप्त होने तक लाइसेंस रद्द हो सकता है।
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग सरकार (राज्य, केंद्र या स्थानीय) कर्मियों, सभी चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और लैब टेक सहित) और किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार या किसी विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति जिन्हें परिचारक की आवश्यकता होती है, तक सीमित हो गया है।
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इन सभी श्रेणियों के लोगों के पास एक वैध आईडी (Valid ID) होना चाहिए।
राज्य में चलने वाली बसें भी 50 प्रतिशत तक सीमित हैं, जिसमें कोई स्थायी नियम लागू नहीं किया गया है।
राज्य-संचालित और निजी बसों दोनों के लिए, सभी यात्रियों को बस ऑपरेटर द्वारा हाथ पर स्टैम्प किया जाना है, जो की एक 14-दिवसीय होम क्वॉरंटीन अवधि का संकेत देगा, और जब वे बोर्ड करते हैं तो अनिवार्य और यादृच्छिक रैपिड एंटीजन परीक्षणों का सामना कर सकते हैं।
बुधवार को महाराष्ट्र जो की देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्य है ने पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 67,000 नए Covid-19 के मामले और 568 मौतें दर्ज की।
10,852 मामलों और 35 मौतों के साथ पुणे सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर रहा। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 7,684 मामले और 62 मौतें हुईं, उसके बाद नागपुर में 7,555 मामले और 41 मौतें हुईं।
नासिक अस्पताल में Oxygen रिसाव 24 मरीज़ों की मौत
नासिक के एक अस्पताल में एक टैंकर में रिसाव से ऑक्सीजन आपूर्ति में व्यवधान के कारण आज 24 लोगों की मौत हो गई, कुल 6,703 नए मामले दर्ज हुए और 29 लोगों की मौत हो गई।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत में लॉकडाउन की घोषणा कर वायरस के विकास को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा।
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