रायपुर : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में रविवार को 40 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 18 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न (Rape) करने और उसे प्रताड़ित (Torture) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
पुलिस अधिकारी अमित तिवारी ने कहा, “आरोपी कथित तौर पर पिछले दो वर्षों से अपनी बेटी के साथ बलात्कार (Rape) और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। यह अपराध रविवार को तब सामने आया जब आरोपी ने पीड़िता के साथ फिर से बलात्कार करने का प्रयास किया जिसके बाद उसने और उसकी मां ने शिकायत दर्ज कराई।
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भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 (obscene acts and songs), 323 (punishment for voluntarily causing hurt) और 376 (punishment for rape) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया।