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7 साल के बच्चे से Rape के आरोप में शख्स को 20 साल की जेल

12 जून 2019 को जब वह अपने घर के बाहर खेल रहा था तो उस व्यक्ति ने लड़के को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया।

कोटा: राजस्थान के कोटा की एक पोक्सो अदालत ने एक लड़के से बलात्कार (Rape) के मामले में 22 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। एक सरकारी वकील ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अदालत ने जेल की सजा के अलावा दोषी पर ₹37,000 का जुर्माना भी लगाया।

पॉक्सो कोर्ट ने Rape का दोषी पाया।

पॉक्सो कोर्ट-4 के लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि कुन्हारी थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी रविंदर सिंह राजपूत को दो साल पहले अपने पड़ोस में लड़के के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया था।

12 जून 2019 को जब वह अपने घर के बाहर खेल रहा था तो राजपूत ने लड़के को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया।

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चौधरी ने कहा कि बच्चे ने बाद में अपने पिता को घटना के बारे में बताया और उसने राजपूत के खिलाफ कुन्हारी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

राजपूत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पॉक्सो कोर्ट-4 के जज मोहम्मद आरिफ ने कम से कम 14 गवाहों की गवाही सुनने के बाद राजपूत को दोषी ठहराया।