सासाराम: बिहार के रोहतास जिले की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार (Rape) और हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतास, नीरज बिहारी लाल, जिन्होंने शुक्रवार को आदेश पारित किया, ने दोषी बलिराम सिंह पर ₹ 50,000 का जुर्माना भी लगाया।
घटना पिछले साल 14 नवंबर को डालमियानगर थाना क्षेत्र के एक गांव की है।
Rape करने के बाद शव को छिपा दिया।
अधिकारियों ने बताया कि बलिराम सिंह ने बच्चे को भगवान की तस्वीर दिखाने का झांसा देकर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और जघन्य अपराध (Rape) करने के बाद शव को लकड़ी के बक्से में छिपा दिया।
जब पीड़िता के परिजन तलाशी लेने गए तो कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उन्होंने बच्ची को बलिराम सिंह के साथ देखा है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसने अपराध करना स्वीकार कर लिया।
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अदालत ने माना कि अपराध “दुर्लभ से दुर्लभ” श्रेणी में आता है और मौत की सजा दी जाती है।
इसने जिला प्रशासन को पीड़िता के परिवार के सदस्यों को महिला पीड़ितों / यौन उत्पीड़न / अन्य अपराधों के पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना के तहत 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।