नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सीबीआई की एक अदालत आज सुनवाई करेगी। शहर की शराब नीति मामले में रविवार को गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं।
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इस बीच, दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती के साथ दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
Manish Sisodia ने शुक्रवार को कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी
सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में जमा अपनी जमानत अर्जी में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।
2021-22 के लिए शहर की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई द्वारा लगभग आठ घंटे तक पूछताछ के बाद आप नेता को रविवार शाम को गिरफ्तार किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बयान में कहा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और इसके विपरीत सबूतों के साथ सामना किए जाने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।
अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद, सिसोदिया ने सीबीआई के कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने, हालांकि, उनसे कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया और कहा कि वह ट्रायल कोर्ट जाएंगे।
Manish Sisodia की हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है सीबीआई
सीबीआई ने पिछले साल 25 नवंबर को मामले के संबंध में चार्जशीट दायर की, जिसमें व्यवसायी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और पांच अन्य को आरोपी बनाया गया था। सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग का प्रभार भी था, को चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी।