NewsnowदेशMuda Scam Case: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के खिलाफ...

Muda Scam Case: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के खिलाफ ईडी का समन हाईकोर्ट ने खारिज किया

विवाद के बावजूद, मैसूर लोकायुक्त पुलिस ने पहले ही मामले में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और उनके भाई बीएम मल्लिकार्जुन को क्लीन चिट दे दी थी।

Muda Scam Case: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक बड़े फैसले में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को जारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने राज्य मंत्री बिरथी सुरेश को दिए गए ED के समन को भी रद्द कर दिया, जिन्हें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, लेकिन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

यह भी पढ़ें: Karnataka के उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar ने MUDA घोटाले पर कहा; “BJP गैर-मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है”

हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगाई

हाईकोर्ट ने पहले 27 जनवरी को ईडी के समन पर रोक लगाई थी, जब पार्वती और सुरेश ने एजेंसी के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट के अंतिम आदेश ने अब समन को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।

पार्वती की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संदेश चौटा ने दलील दी कि ईडी समानांतर जांच कर रहा है, जबकि कथित भूमि आवंटन विसंगतियों की जांच लोकायुक्त पुलिस और एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा पहले से ही की जा रही है।

ईडी ने समन के लिए अपना पक्ष रखा

Muda Scam Case: High Court rejects ED summons against Karnataka CM Siddaramaiah's wife Parvati


इस दलील का खंडन करते हुए, ईडी की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने बताया कि पार्वती को भूमि के अवैध आवंटन से संबंधित अपराध में दूसरे आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्हें इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उन्हें कथित तौर पर मामले के संबंध में अपराध की आय दी गई थी।

इसी तरह, मंत्री बिरथी सुरेश का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सी.वी. नागेश ने तर्क दिया कि सुरेश को जारी समन को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पहले मामले में आरोपी भी नहीं बनाया गया था।

यह भी पढ़ें: Karnataka के CM Siddaramaiah और 9 अन्य के खिलाफ MUDA घोटाले मामले में शिकायत दर्ज

हालांकि, एएसजी कामथ ने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50(2) ईडी को दस्तावेजों के सत्यापन और पूछताछ के लिए गैर-आरोपी व्यक्तियों को भी समन जारी करने का अधिकार देती है।

Muda Scam Sase: सीएम की पत्नी पर आरोप

Muda Scam Case: High Court rejects ED summons against Karnataka CM Siddaramaiah's wife Parvati

MUDA घोटाला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई स्वामी ने एक भूखंड उपहार में दिया था। यह भूमि मूल रूप से सरकार द्वारा खरीदी गई थी, फिर इसे अधिसूचित करके स्वामी ने खरीद लिया, उसके बाद MUDA ने इसे अवैध रूप से विकसित किया, जबकि यह निजी स्वामित्व में थी।

पार्वती ने बाद में MUDA से मुआवज़ा मांगा, कथित तौर पर उन्हें 50:50 योजना के तहत 14 विकसित वैकल्पिक भूखंडों के रूप में अत्यधिक मुआवज़ा मिला, जिनका मूल्य शुरुआती तीन एकड़ के भूखंड से कहीं अधिक था।

लोकायुक्त पुलिस ने सीएम के परिवार को क्लीन चिट दी

विवाद के बावजूद, मैसूर लोकायुक्त पुलिस ने पहले ही मामले में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और उनके भाई बीएम मल्लिकार्जुन को क्लीन चिट दे दी थी।

ईडी के सम्मन को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को मंत्री बी. सुरेश और सिद्धारमैया के परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिससे मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा आगे की पूछताछ कमोबेश समाप्त हो गई है।

अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

spot_img

Men Clothing

spot_img

सम्बंधित लेख

Our jewellery is designed to transcend trends and become heirlooms of your personal journey.spot_img
Shop now and celebrate heritage with a fresh twist! 👗🌸✨spot_img
Our collection ensures you carry confidence in every stitch.spot_img
spot_img