नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने Mukhtar Ansari को 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण-हत्या मामले में शनिवार को दोषी करार दिया और 10 साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
यह भी पढ़ें: यूपी गैंगस्टर Atiq Ahmed सहित तीन अन्य को उम्रकैद
अंसारी को वीडियो कांफ्रेंस कॉल के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था, जबकि उनके भाई और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी भी अदालत में मौजूद थे। मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ अपहरण, हत्या मामले में फैसला आने से पहले अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
इस मामले में बसपा सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी भी आरोपी हैं। अंसारी भाईयो पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी पर हत्या और अपहरण समेत कई आपराधिक मामले चल रहे हैं।
Mukhtar Ansari पर कृष्णानंद राय की हत्या का मामला दर्ज
इस साल जनवरी में, पुलिस ने अंसारी के खिलाफ 2001 के “उसरी चट्टी” गिरोह युद्ध की घटना के संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया था।
यह भी पढ़ें: Shraddha murder case में दिल्ली पुलिस ने तैयार किया 3000 पेज का चार्जशीट
Mukhtar Ansari पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था।