Mumbai पुलिस ने 2 जनवरी तक शहर में लगाया कर्फ्यू, सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सतर्कता रहेगी

Mumbai Curfew: मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने कहा कि शहर में दो जनवरी तक किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर बजाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

Curfew in Mumbai till January 2

फिलहाल इस आदेश को 17 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है और मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर प्रतिबंध लागू है।

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Mumbai Curfew के अंतर्गत क्या-क्या प्रतिबंधित है:

Curfew in Mumbai till January 2

लाउडस्पीकर, यंत्र, बैंड और पटाखे फोड़ना और बजाना।

सभी प्रकार के विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों की कानूनी बैठकें (प्रमुख पैमानों पर), क्लब, सहकारी समितियाँ और अन्य संघ।

सामूहिक स्तर पर, क्लबों, थिएटरों या सार्वजनिक मनोरंजन फिल्म के स्थानों के आसपास या किसी भी स्थान पर, नाटकों या कार्यक्रमों, कृत्यों को देखने के उद्देश्य से इकट्ठा होना।

Curfew in Mumbai till January 2

अदालतों और सरकारी कार्यालयों के आसपास और सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले स्थानीय निकायों के आसपास लोगों का जमावड़ा, शैक्षिक गतिविधियों, कारखानों, सामान्य व्यवसाय के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बैठकें।

व्यापार के लिए बैठकें और दुकानों और प्रतिष्ठानों में याचना, अन्य सभाओं और जुलूसों का प्रदर्शन

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