अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) सरकार ने COVID-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मंगलवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान निर्णय लिया।
Covid-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के नवीनतम दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए Gujarat में रात के कर्फ्यू को और शहरों में बढ़ाया गया है और नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। रेस्तरां, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वाटर पार्क 5 मई तक बंद रहेंगे।
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Gujarat: नए Covid-19 के दिशा-निर्देश जो आपको जानना आवश्यक है
28 अप्रैल से हिम्मतनगर, नवसारी, वेरावल, वलसाड, पोरबंदर, बोटाद, वीरमगाम, छोटापुर और पालनपुर सहित नौ और स्थानों पर रात का कर्फ्यू।
रात का कर्फ्यू पहले से ही 7 अप्रैल से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा सहित 20 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक है। ।
इन शहरों में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और कारखाने भी खुले रहेंगे।
5 मई तक 29 शहरों में रेस्तरां, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वाटर पार्क बंद रहेंगे
ब्यूटी पार्लर, गार्डन, सैलून, जिम, ऑडिटोरियम और मॉल बंद रहेंगे
पूरे गुजरात में सभी एपीएमसी (APMC कृषि उपज बाजार समितियां) भी बंद रहेंगी
केवल थोक में सब्जियां और फल बेचने वाले बाजारों को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी
सभी धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया जाएगा और केवल 20 लोगों को अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाएगी
विवाह समारोहों में अधिकतम 50 मेहमानों की अनुमति होगी
राज्य भर में सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेगा