राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों का विवरण जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। कॉलेज और संस्थान 23 नवंबर, 2024 तक एमबीबीएस छात्रों का विवरण जमा कर सकते हैं। जानकारी जमा करने की पिछली तिथि 8 नवंबर, 2024 थी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कई मेडिकल कॉलेज/संस्थानों ने 8 नवंबर, 2024 तक एनएमसी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक जानकारी नहीं भरी है या आंशिक रूप से भरी है।
कॉलेज शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए MBBS प्रवेश का विवरण एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जमा कर सकते हैं
जिसे आयोग की वेबसाइट [http://www.nmc.org.in] के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
इस बीच, एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश दिया है।
कॉलेजों को ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2024 द्वारा अधिसूचित चयन प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश देना होगा। एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश देते समय मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश एनएमसी रेगुलेशन के आधार पर निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार हो:-
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(i) स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश की अनुमति नहीं है।
(ii) ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 2024 के नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे किए जाने चाहिए:
आवेदक की आयु एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के वर्ष की 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
योग्यता परीक्षा यानी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए।
एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए नीट-यूजी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए।
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे और आरक्षित {एससी/एसटी/ओबीसी} उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे।
(iv) सभी प्रवेश नीचे उल्लिखित विनियमों में निर्धारित सामान्य परामर्श के माध्यम से किए जाने होंगे।
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