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No Confidence Motion: संसद 8 से 10 अगस्त तक प्रस्ताव पर चर्चा करेगी

26 जुलाई को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने I.N.D.I.A गठबंधन के विपक्षी दलों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया था।

नई दिल्ली: विपक्ष की ओर से बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए No Confidence Motion पर 8 से 10 अगस्त तक लोकसभा में चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, चर्चा तीन दिनों तक हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को इस बहस का जवाब दे सकते हैं।

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पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संघर्ष के बाद मणिपुर में हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए विपक्षी सदस्यों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।

‘No Confidence Motion’ 26 जुलाई को पेश किया गया था

No Confidence Motion: Parliament will discuss the motion from August 8 to 10

संसद के मानसून सत्र में बार-बार व्यवधान देखने को मिला है और विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर पर चर्चा होने तक सदन की कार्यवाही रोक दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन, भाजपा और उसके एनडीए सहयोगियों ने कहा है कि वे मणिपुर पर चर्चा के इच्छुक हैं और गृह मंत्री अमित शाह संसद की ओर से बोलने वाले हैं। हालांकि, कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, वे चुप नहीं बैठेंगे।

No Confidence Motion: Parliament will discuss the motion from August 8 to 10

26 जुलाई को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने I.N.D.I.A गठबंधन के विपक्षी दलों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया था। समर्थन का आकलन करने के बाद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि वह इसे चर्चा के लिए निर्धारित करेंगे।

स्पीकर ने कहा, “मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करूंगा और इस पर चर्चा के लिए उचित समय बताऊंगा।”

हालाँकि, नरेंद्र मोदी सरकार, जिसे लोकसभा में कम से कम 332 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, को इस अविश्वास प्रस्ताव से लगभग कोई खतरा नहीं है।

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जानिए क्या है No Confidence Motion

No Confidence Motion: Parliament will discuss the motion from August 8 to 10

No Confidence Motion एक संसदीय प्रक्रिया है जो विपक्ष को सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती देने की अनुमति देती है। अविश्वास प्रस्ताव यह दर्शाता है कि संसद के एक या अधिक सदस्यों ने नियुक्त सरकार में विश्वास खो दिया है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा।

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