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रिपब्लिक टीवी और अर्नब को Supreme Court से राहत नहीं।

Supreme Court में दाख़िल याचिका में कहा गया था कि कोई संपादकीय और अन्य कर्मचारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएं और सभी एफआईआर रद्द की जाएं।

no relief to Republic TV and Arnab from Supreme Court
File Photo

New delhi: रिपब्लिक टीवी (Republic TV) और अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सभी एफआईआर (FIR) को रद्द करने और जांच को सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह याचिका प्रकृति में महत्वाकांक्षी है. 

Supreme Court ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और केस को सीबीआई को हस्तांतरित कर दे. बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें. याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है. 

याचिका में कहा गया था कि सभी एफआईआर रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए. इसके अलावा, कोई संपादकीय और अन्य कर्मचारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएं. 

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