होम देश Raghav Chaddha को HC से मिली बड़ी राहत, नहीं खाली करना पड़ेगा...

Raghav Chaddha को HC से मिली बड़ी राहत, नहीं खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद ने पटियाला हाउस कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आप सांसद Raghav Chaddha को बड़ी राहत दी। अब राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: AAP सांसद राघव चड्ढा ‘नियमों के उल्लंघन’ के आरोप में राज्यसभा से निलंबित

क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने राज्यसभा सचिवालय को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास से बेदखल करने का मार्ग प्रशस्त किया था।

Raghav Chaddha gets relief from HC, will not have to vacate government bungalow
Raghav Chaddha को HC से मिली बड़ी राहत, नहीं खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद ने पटियाला हाउस कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा को उनके वर्तमान आवास से बेदखल करने में सक्षम बनाया।

न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का 18 अप्रैल का आदेश, जिसने राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया था, पुनर्जीवित किया गया है।

Raghav Chaddha को Delhi High Court से मिली राहत

Raghav Chaddha को HC से मिली बड़ी राहत, नहीं खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला

Raghav Chaddha ने ट्रायल कोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसने अप्रैल के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने अपने नवीनतम आदेश में कहा था कि आवंटन रद्द होने के बाद भी राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा करने के पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और उस स्थगन आदेश को वापस ले लिया, जिसमें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना वर्तमान आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।

Raghav Chaddha को HC से मिली बड़ी राहत, नहीं खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला

इससे पहले 18 अप्रैल को कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था कि राघव चड्ढा, जो अपने माता-पिता के साथ वहां रह रहे हैं, को कानूनी प्रक्रिया के बिना बंगले से बेदखल नहीं किया जाएगा।

Raghav Chaddha को समाधान होने तक अपने वर्तमान सरकारी बंगले में रहने की अनुमति दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला निचली अदालत के 18 अप्रैल के आदेश को बहाल करता है जिसने बेदखली की कार्रवाई को निलंबित कर दिया था, और यह सुरक्षा दूसरी याचिका पर निर्णय होने तक बनी रहेगी।

Exit mobile version