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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद Rahul Gandhi की लोकसभा सदस्यता बहाल

लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द कर दी गई है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद आज 7 अगस्त को उनकी संसदीय सदस्यता बहाल कर दी गई है

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लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द कर दी गई है।

SC ने शुक्रवार को Rahul Gandhi की सजा पर रोक लगाई

Rahul Gandhi's Lok Sabha membership restored after Supreme Court's decision
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद Rahul Gandhi की लोकसभा सदस्यता बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। जिसमे उन्हें दो साल जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसदीय सदस्यता स्वतः ही रद्द हो गई।

इस साल मार्च में आपराधिक मानहानि मामले मे दोषी ठहराए जाने के पहले राहुल गांधी 2019 से वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के साथ, राहुल गांधी आज से अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में लौटने के लिए तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह भी है कि वायनाड सांसद 2024 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव लड़ सकते हैं।

Modi surname मामले के बारे में

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2019 के आम चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक रैली में, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए, राहुल गांधी ने कहा था की, “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?”

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उनकी इसी टिप्पणी को लेकर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसके बाद उन्हें दो साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी

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