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NewsnowदेशRajasthan: गहलोत सरकार ने मास्क अनिवार्यता सहित पांच नए कानून पारित किए

Rajasthan: गहलोत सरकार ने मास्क अनिवार्यता सहित पांच नए कानून पारित किए

Jaipur: राजस्थान में अब मास्क ना लगाना महंगा पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार ( ashok gehlot government) ने विधानसभा में मास्क अनिवार्यता विधेयक पारित करवा लिया है। महामारी संशोधन विधेयक 2020 में संशोधन के तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना या मुंह को ढंकना कानून अनिवार्य कर दिया गया है। लिहाजा अब प्रशासन को सख्ती से लागू करवाने का जिम्मा दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य के अलावा सोमवार को हुए सत्र में इसके अलावा अन्य चार बिल भी गहलोत सरकार की ओर से पारित करवाए गए। वहीं मास्क की अनिवार्यता लागू करने वाला देश का पहला राज्य अब राजस्थान बन गया है।


प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता का कानून पारित होने के बाद अब सभी सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना जरूरी होगा। लोक परिवहन, निजी परिवहन कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक राजनीतिक आम समारोह या जमात में भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
आपको बता दें कि विधानसभा में पारित राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की धारा चार में संशोधन करने के बाद इसे पारित किया है।


महामारी को नियंत्रण करने और उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से मास्क अनिवार्यता कानून लागू होने के साथ नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। इसमें सामान्य रूप से 200 से 2000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। एक बार में कानून का उल्लंघन करने पर सामान्य जुर्माना होगा, जबकि बार-बार कानून का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माना राशि से दंडित किया जाएगा। कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान तोड़ने पर 10 हजार तक का जुर्माना व दो साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून में सरकार को किसी भी भवन का अधिग्रहण करने, दुकानों को खोलने व बंद करने, राज्य की सीमा सील करने का प्रावधान किया गया है।


आपको बता दें राज्य विधानसभा में जहां राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की धारा में संशोधन कर मास्क की अनिवार्यता कानून को लागू किया गया है। वहीं तीन बिल केन्द्रीय़ कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया। इनमें ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)(राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर पर करार(राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 शामिल है। इसके अलावा विधानसभा में सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संधोन बिल 2020 भी पारित किया गया।

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