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Saif Ali Khan चाकूबाजी मामले के आरोपी ने जमानत मांगी, कहा- उसके खिलाफ मामला ‘मनगढ़ंत’ है

सैफ अली खान की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज और आरोपी की तस्वीर को चेहरे की पहचान जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है।

Saif Ali Khan पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में इस्लाम ने दावा किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसके खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। उसे 19 जनवरी को ठाणे में गिरफ्तार किया गया था।

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पुलिस के अनुसार, शरीफुल ने कथित तौर पर 16 जनवरी की सुबह सैफ अली खान के 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में घुसकर उन्हें छह बार चाकू मारा और फिर मौके से भाग गया। इस्लाम लूटपाट के इरादे से घर में घुसा और इस दौरान उसने अभिनेता और उनकी स्टाफ सदस्य गीता पर लकड़ी के हथियार और हेक्सा ब्लेड से हमला कर दिया।

Saif Ali Khan को पांच दिन अस्पताल में बिताने पड़े।

Saif Ali Khan stabbing case accused seeks bail, says case against him is 'fabricated'

हमले के बाद Saif Ali Khan को 21 जनवरी को छुट्टी मिलने से पहले पांच दिन अस्पताल में बिताने पड़े। फिलहाल यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह मुंबई सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी तक पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

शरीफुल इस्लाम ने जमानत मांगी

Saif Ali Khan stabbing case accused seeks bail, says case against him is 'fabricated'

बांग्लादेश के नागरिक शरीफुल इस्लाम को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है, जिसमें वह सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि, अदालत में दायर याचिका में इस्लाम ने दावा किया है कि एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इस्लाम ने जांच में पूरा सहयोग किया है। पुलिस के पास पहले से ही सभी सबूत हैं और आरोपी किसी भी तरह से मामले से छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

सैफ अली खान की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज और आरोपी की तस्वीर को चेहरे की पहचान जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है।

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