Money Laundering मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज

नई दिल्ली: Money Laundering मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका शहर की एक अदालत ने खारिज कर दी है। उन्हें पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने 2015-16 में कोलकाता की एक फर्म के साथ कथित हवाला लेनदेन को लेकर गिरफ्तार किया था।

हवाला प्रणाली में दो पक्ष शामिल होते हैं जो औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन के बिना स्थानीय एजेंटों के साथ उनकी ओर से धन का लेन-देन करते हैं।

अगस्त 2017 का Money Laundering मामला 

अगस्त 2017 का Money Laundering मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने श्री जैन और उनके परिवार के खिलाफ अगस्त 2017 में कथित तौर पर 1.62 करोड़ रुपये तक की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि श्री जैन और उनके परिवार ने 2011-12 में ₹ 11.78 करोड़ और 2015-16 में ₹ 4.63 करोड़ के शोधन के लिए चार मुखौटा फर्मों (बिना किसी वास्तविक व्यवसाय वाली कंपनियों) की स्थापना की।

प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की।

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गिरफ्तारी ने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एक ताजा युद्ध को छेड़ दिया था, जिसे आम आदमी पार्टी (आप) और ममता बनर्जी और तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव जैसे अन्य विपक्षी नेताओं ने उन्हें परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। 

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