नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता Satyendar Jain को मेडिकल आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी Satyendar Jain
सत्येंद्र जैन पिछले साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में थे।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सत्येंद्र जैन बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद सत्येंद्र जैन को उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देते हुए उनसे मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने को कहा।
जैन को चक्कर आने के कारण तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर जाने के बाद गुरुवार को दिल्ली के लोकनायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था।
आप ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मंत्री जैन को पहले दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में सांस लेने में तकलीफ के कारण लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका था जब पूर्व मंत्री को अस्पताल ले जाया गया।
उनके वकील के अनुसार, हिरासत में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का वजन करीब 35 किलोग्राम घट गया है।
धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार Satyendar Jain
आप नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल मई में शेल कंपनियों के जरिए धन शोधन करने और अवैध धन से जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे राजनीति से प्रेरित थे।
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Satyendar Jain दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने स्वास्थ्य, गृह और शहरी विकास सहित कई विभागों को संभाला। उन्होंने इस साल जनवरी में जेल में रहते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।