SC ने घड़ी चुनाव चिह्न विवाद पर अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को अखबारों में डिस्क्लेमर जारी करने को कहा

New Delhi: एनसीपी चुनाव चिन्ह विवाद में ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बुधवार को एनसीपी के अजित पवार गुट को 36 घंटे के भीतर अखबारों में, खासकर मराठी भाषा में एक डिस्क्लेमर जारी करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी से यह उल्लेख करने को कहा कि राकांपा के घड़ी चुनाव चिह्न के आवंटन का मामला अदालत में विचाराधीन है।

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इस बीच, अदालत ने दोनों गुटों से यह भी कहा कि वे अदालत में समय बर्बाद न करें बल्कि मतदाताओं को लुभाने के लिए जमीन पर उतरें। अदालत ने अजित पवार गुट को अनुपालन रिपोर्ट का हलफनामा दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई बुधवार 13 नवंबर को तय की।

अजित पवार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने अंडरटेकिंग दाखिल की है कि वे कोर्ट के पिछले आदेशों का पालन कर रहे हैं. वकील ने कहा, “हमने इसकी तस्वीरें भी दाखिल की हैं… इन सबके बावजूद, हमने नए उपक्रमों के साथ अखबारों में विज्ञापन दिया है।”

SC ने डिस्क्लेमर में देरी पर अजित पवार गुट को फटकार लगाई

SC asks disclaimer in newspapers on clock symbol dispute

कोर्ट ने अजित पवार के गुट से पूछा कि अखबार में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने में इतना समय क्यों लग रहा है. इस पर अजित पवार के वकील ने दलील दी कि शरद पवार गुट ने कोर्ट में गलत बयान दिया है और कोर्ट के आदेश का पालन न करने की एक भी घटना नहीं हुई है।

शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजित पवार के गुट ने वीडियो हटा दिए हैं. लेकिन ज़मीनी स्तर पर अजित पवार से जुड़े लोग शरद पवार के वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें एक घड़ी लगी हुई है।

शर्तों के साथ प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल की इजाजत दी गई: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अजित पवार के गुट को कुछ शर्तों के साथ चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। 24 घंटे या अधिकतम 36 घंटे के भीतर अजित पवार गुट को अखबारों में डिस्क्लेमर प्रकाशित कराना होगा। शरद पवार गुट के वकील ने यह भी कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश की रोजाना अवहेलना हो रही है।

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