सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के Pahalgam में हाल ही में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और अन्य पीठ सदस्यों ने याचिका की मंशा पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल प्रभावित हो सकता है, विशेषकर तब जब वे किसी संभावित सैन्य प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं।
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जजों ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद विरोधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञता के दायरे से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदार बनें। आपका देश के प्रति भी कर्तव्य है।”
कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह याचिका देश के विभिन्न हिस्सों में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों की ओर से दायर की गई है, जो हमले के बाद संभावित प्रतिशोध के डर से डरे हुए हैं। यह चिंता जम्मू-कश्मीर प्रशासन की आशंकाओं के अनुरूप है, जिसने अन्य राज्यों में रहने वाले कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के मंत्रियों को इस संबंध में समन्वय के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि यह याचिका उन कश्मीरी छात्रों की ओर से दायर की गई है जो देश के अन्य हिस्सों में पढ़ रहे हैं। उनका तर्क था कि वे इस बात से डरे हुए हैं कि हमले के प्रतिशोध में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने इस आधार पर हमले की निष्पक्ष जांच और केंद्र सरकार से सुरक्षात्मक कदमों की मांग की।
Pahalgam आतंकी हमले के बारे में
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया, जिसमें 26 लोगों की जान गई, जिनमें अधिकांश हिंदू पर्यटक थे। यह हमला बाइसारन घाटी में हुआ, जो Pahalgam का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है और एक तटस्थ जांच की मांग की है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसे “विश्वसनीय खुफिया जानकारी” मिली है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
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