Haryana Violence: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए आयोजित किए जा रहे मार्च के दौरान कोई नफरत भरा भाषण या हिंसा न हो।
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Haryana Violence को लेकर हो रहे आंदोलन पर रोक लगाने से SC ने इंकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा के नूंह में सोमवार को हुई सांप्रदायिक झड़पों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा नियोजित आंदोलन पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवी भट्टी की एक विशेष पीठ ने आज दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि धार्मिक संगठन द्वारा नियोजित रैलियों के दौरान किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण न दिया जाए और न ही हिंसा किया जाएं
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवी भट्टी की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि अतिरिक्त पुलिस या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
Haryana Violence के विरोध मे VHP द्वारा निकाली जा रहीं है रैलियां
शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि दक्षिणपंथी समूह विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनों की घोषणा की गई है।
हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के सदस्यों ने आज दिल्ली के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया।
Haryana के नूंह मे धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा भड़की
31 जुलाई को एक धार्मिक जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प के बाद हरियाणा के नूंह जिले में तनाव फैल गया। झड़पों के बाद, आसपास के जिले फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई।
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31 जुलाई को भीड़ द्वारा विहिप के जुलूस को रोकने की कोशिश के बाद नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में दो होम गार्ड सहित छह लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार के अनुसार, अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।