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SC ने जालसाजी मामले में सुखबीर बादल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त, 2021 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होशियारपुर के एक आदेश के खिलाफ बादल और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले में होशियारपुर कोर्ट ने उन्हें तलब किया था।

नई दिल्ली: SC ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और अन्य के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी।

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न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने आपराधिक मामले के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।

SC ने सुखबीर बादल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

SC allows judicial probe into Morbi Bridge

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त, 2021 को सुखबीर बादल और अन्य द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होशियारपुर के एक आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, होशियारपुर की अदालत ने उन्हें मामले में तलब किया था।

सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह खेरा ने 2009 में सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल और दलजीत सिंह चीमा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिअद के दो गठन हैं, एक जिसे उसने गुरुद्वारा चुनाव आयोग और दूसरा भारत का चुनाव आयोग कहा। एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए (ईसीआई) को सौंपा गया है।

SC Stays Proceedings Against SAD Badal
प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल व दलजीत सिंह चीमा

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उन्होंने आरोप लगाया था कि शिअद ने चुनाव आयोग को झूठा वचन दिया था कि उन्होंने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया था, जबकि इसने एक ‘पंथिक’ पार्टी के रूप में अपनी गतिविधियों को जारी रखा और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) चुनाव में भाग लिया।

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