Urination case: दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल न्यूयॉर्क-नई दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में अपने सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत दे दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने मिश्रा को एक लाख रुपये के जुर्माने पर जमानत दी।
Urination case में शंकर मिश्रा गिरफ्तार
मिश्रा पर 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में एक महिला यात्री पर पेशाब करने का आरोप है। इस संबंध में शंकर मिश्रा को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया गया था।
महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एयरलाइन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने का मामला भी दर्ज किया गया।
‘पेशाब’ की घटना पर ध्यान देते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और दावा किया था कि इस घटना से निपटने का तरीका ‘गैर-पेशेवर’ था।
एयर इंडिया की ओर से घटना की अनदेखी को देखते हुए डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लाखों का जुर्माना भी लगाया।
इस घटना के बाद, शंकर मिश्रा को उनके नियोक्ता, वेल्स फ़ार्गो ने बर्खास्त कर दिया था, जहाँ उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।