होम क्राइम Jamia violence 2019: अदालत ने शरजील इमाम, आसिफ तन्हा को किया बरी

Jamia violence 2019: अदालत ने शरजील इमाम, आसिफ तन्हा को किया बरी

दिल्ली की एक अदालत ने दिसंबर 2019 जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया है।

Sharjeel Imam, Asif Tanha acquitted in 2019 Jamia violence

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिसंबर Jamia violence 2019 मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया है।

यह भी पढ़ें: Assam में बाल विवाह पर व्यापक कार्रवाई शुरू अब तक 1,800 से अधिक गिरफ्तार

Jamia violence 2019 मामला

पिछले साल निचली अदालत ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल आरोप), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और धारा 13 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें: Chandigarh में आवारा कुत्ते को खाना खिला रही महिला को कार ने टक्कर मारी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था, जहां उन्होंने असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत से काट देने की धमकी दी थी।

Exit mobile version