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Rajiv Gandhi हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने पहले राज्यपाल को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम कदम उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री Rajiv Gandhi की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत छह आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने एजी पेरारिवलन को शेष आजीवन दोषियों पर रिहा करने के अपने 18 मई 2022 के फैसले को लागू किया, यह देखते हुए कि पेरारिवलन के लिए स्थापित मानदंड शेष दोषियों के मामले में भी मिले थे।

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Rajiv Gandhi हत्याकांड

Supreme Court acquits Rajiv Gandhi's killer

अदालत ने इस आदेश के जरिए एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया। जेल में उनका व्यवहार अच्छा पाया गया और सभी ने अपने कारावास के दौरान विभिन्न डिग्री प्राप्त की थी।

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अदालत ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी और यह राय राज्यपाल पर बाध्यकारी होगी, जिसके सामने दोषियों ने माफी याचिका दायर की थी।

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