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Supreme Court ने बलात्कार पीड़ितों की जांच के लिए टू-फिंगर टेस्ट को अवैध घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़ितों की जांच के लिए टू-फिंगर टेस्ट से महिलाओं को ही तकलीफ होती है। और जो कोई भी महिलाओं पर "टू-फिंगर टेस्ट" करेगा, उसे दोषी पाया जाएगा।

नई दिल्ली : Supreme Court ने आज बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में ‘टू फिंगर टेस्ट’ के इस्तेमाल की निंदा की और केंद्र और राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस प्रथा को रोका जाए।

महिलाओं के यौन इतिहास का पता लगाने के लिए इस प्रथा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और इसके बजाय यह उन्हें फिर से आघात पहुँचाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिलाओं पर “टू-फिंगर टेस्ट” करता है, तो उसे दोषी माना जाएगा।

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(फ़ाइल)

शीर्ष अदालत ने कहा, “यह सुझाव देना पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट है कि एक महिला पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जब वह कहती है कि उसके साथ केवल इसलिए बलात्कार किया गया क्योंकि वह यौन रूप से सक्रिय है।”

Supreme Court का कहना है कि टू-फिंगर टेस्ट से सिर्फ महिलाओं को होता है दर्द

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न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बलात्कार के एक मामले में दोषसिद्धि बहाल करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के एक बलात्कार और हत्या के दोषी को बरी करने के फैसले को पलट दिया और निचली अदालत के उसे दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा।

UP rape victim burnt by accused mother sister, 1 arrested
Supreme Court ने बलात्कार पीड़ितों की जांच के लिए टू-फिंगर टेस्ट को अवैध घोषित किया

इसने केंद्र और राज्यों को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पाठ्यक्रम की समीक्षा करने और “टू-फिंगर टेस्ट” पर अध्ययन सामग्री को हटाने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सभी राज्यों में संबंधित अधिकारियों को आदेश देने और यौन उत्पीड़न से बचे लोगों की उचित प्रक्रिया की जांच पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी कहा।

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