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सूरत: RAPE के दोषी को उम्र कैद की सजा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मध्य प्रदेश के रहने वाले दोषी ने 30 अप्रैल को बच्ची के साथ RAPE कर उसकी हत्या कर दी थी

RAPE convict sentenced to life imprisonment, thrown shoe at judge
अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित 26 गवाहों के बयानों पर विचार किया

सूरत: सूरत की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में पांच साल की बच्ची से RAPE और हत्या के एक मामले में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को ”अपने शेष जीवन के लिए” आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष पोक्सो न्यायाधीश पीएस काला की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, दोषी सुजीत साकेत गुस्से में आ गया और न्यायाधीश की ओर अपने जूते फेंक दिए। जूते निशाने से चूक गए और विटनेस बॉक्स के पास जा गिरे।

दोषी ने बच्ची के साथ RAPE कर उसकी हत्या कर दी थी

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मध्य प्रदेश के रहने वाले दोषी ने 30 अप्रैल को बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। पीड़िता एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी.

बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने चॉकलेट दिलाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने अपराध किया और उसका गला घोंट दिया।

उस व्यक्ति के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित 26 गवाहों के बयानों पर विचार किया। अदालत ने आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया।

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