भारत सरकार ने 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 लागू किया है, जिसके तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स दरों में कमी की गई है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। नए टैक्स स्लैब के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं पर 5% और सामान्य वस्तुओं पर 18% जीएसटी लागू होगा। कुछ वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया गया है।
GST 2.0 के तहत क्या सस्ता होगा
Daily Essentials and Food
- शून्य कर: चपाती, परांठे, यूएचटी दूध, पनीर (छेना), खाखरा और पिज्जा ब्रेड।
- 5 प्रतिशत कर: मक्खन, घी, सूखे मेवे, पनीर, सॉसेज, मांस, जैम, केचप, मिठाइयाँ, बिस्कुट, नाश्ते के अनाज, आइसक्रीम, कॉफी, फलों के रस और वनस्पति आधारित या सोया दूध।
- 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से घरेलू खर्चों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।
Healthcare
- शून्य कर: जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम – उपभोक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना।
- 5 प्रतिशत कर: जीवन रक्षक दवाएँ, चिकित्सा उपकरण, थर्मामीटर, ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, सुधारात्मक चश्मे।
- फार्मेसियों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में संशोधन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कटौती तुरंत लागू हो।
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Automobiles and Transport
- 18 प्रतिशत कर: छोटी कारें (1200 सीसी से कम पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी, और 1500 सीसी तक डीजल), 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, ऑटो कंपोनेंट।
- 5 प्रतिशत कर: इलेक्ट्रिक वाहन।
- 28 प्रतिशत कर: बड़ी कारों और एसयूवी पर, हालाँकि यह पहले की दरों की तुलना में कम बोझ है।
- कार निर्माताओं ने त्योहारी सीज़न की माँग का लाभ उठाने के उद्देश्य से सभी मॉडलों की कीमतों में कटौती की घोषणा शुरू कर दी है।
Consumer Electronics and Appliances
- 18 प्रतिशत कर: टेलीविजन, डिशवॉशर, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर पर 28 प्रतिशत से कम कर दिया गया है।
- इस युक्तिकरण से दिवाली से पहले खरीदारी में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि खुदरा विक्रेता मध्यम वर्गीय परिवारों को आकर्षित करने के लिए अपनी कीमतों में बदलाव करेंगे।
Education and Stationery
- शून्य कर: पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएँ, रबड़, नक्शे, चार्ट और ग्लोब।
- 5 प्रतिशत कर: जूते और वस्त्र।
- व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू सामान
Personal Care and Household Goods
- 5 प्रतिशत कर: टूथपेस्ट, टूथब्रश, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल, साबुन, टॉयलेट बार, फेस पाउडर, आफ्टर-शेव लोशन, बर्तन, रसोई के बर्तन, छाते, साइकिल और बांस का फर्नीचर।
- इन श्रेणियों पर पहले 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत कर लगता था।
Beauty, Fitness, and Lifestyle Services
- 5 प्रतिशत कर: स्पा, सैलून, जिम, योग केंद्र और स्वास्थ्य क्लब – पहले इन पर 18 प्रतिशत कर लगता था। हालाँकि, अब इन सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
Construction and Machinery
- 18 प्रतिशत कर: सीमेंट, जो पहले 28 प्रतिशत था।
- 5 प्रतिशत कर: कृषि मशीनरी, उर्वरक इनपुट, जैव कीटनाशक, ट्रैक्टर के पुर्जे, ट्रेलर और सिलाई मशीनें।
- सीमेंट पर उच्च जीएसटी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक, बिल्डर और डेवलपर्स, इस बदलाव का स्वागत करेंगे, जिससे आवास की लागत कम हो सकती है।
Services Sector Changes
- वस्तुओं के साथ-साथ, सेवा क्षेत्र में भी दरों में युक्तिसंगतता देखी जा रही है।
- होटल और यात्रा: इकॉनमी श्रेणी की उड़ान टिकटें और 7,500 रुपये प्रति रात तक के होटल के कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
- परिवहन बीमा: माल वाहनों के लिए तृतीय-पक्ष बीमा पर अब 5% कर लगाया जाता है।
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