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UP कोर्ट ने गोहत्या कानून के तहत आरोपी नजीमुद्दीन को दी जमानत

अदालत ने कहा, "राज्य का कर्तव्य निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, जो इस अदालत की राय में मौजूदा मामले में नहीं किया गया है।"

UP/लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गौहत्या अधिनियम के तहत दर्ज एक आरोपी को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी है कि उद्धृत सबूत घटिया हैं।

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न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने हाल ही में आदेश पारित करते हुए कहा कि यह मामला दंड कानून के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है क्योंकि न तो प्रतिबंधित जानवर और न ही उसका मांस अभियुक्त के कब्जे से या मौके से बरामद किया गया था, और जांच अधिकारी द्वारा केवल एक रस्सी और कुछ मात्रा में गाय का गोबर एकत्र किया गया था।

बेबुनियाद सबूतों पर नहीं दी जा सकती सजा: UP कोर्ट

UP court grants bail to accused under cow slaughter law

अपने आदेश में, पीठ ने यह भी कहा, “राज्य का कर्तव्य निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, जो कि इस अदालत की राय में इस मामले में नहीं किया गया है।” इसलिए, पीठ ने कहा कि सामान्य रूप से सभी आपराधिक मामलों और विशेष रूप से गोहत्या से संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए डीजीपी के समक्ष आदेश रखा जाए।

खंडपीठ ने जदगी उर्फ ​​नजीमुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश पारित किया। उनके वकील ने दलील दी थी कि आवेदक को सीतापुर पुलिस ने मामले में झूठा फंसाया है।

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“कोई भी प्रतिबंधित पशु या गाय की संतान का कोई मांस बरामद नहीं किया गया है और जांच अधिकारी ने केवल मौके पर मिले गाय के गोबर को एकत्र किया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और जांच के दौरान एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है।” फॉरेंसिक लैब, महानगर, लखनऊ में गाय के गोबर की जांच नहीं की जा सकती थी,” याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र गुप्ता ने तर्क दिया।

अपने आदेश में, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में निहित सभी टिप्पणियां केवल तत्काल अग्रिम जमानत अर्जी के निपटान के लिए थीं और किसी भी तरह से मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगी।

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