नई दिल्ली: US गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के रोज़गार प्राधिकरण दस्तावेज़ों (ईएडी) के स्वतः विस्तार को रोकने के लिए एक अंतरिम नियम की घोषणा की है। इस कदम से हज़ारों विदेशी कर्मचारियों पर असर पड़ने की संभावना है, जिनमें प्रवासी कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा भारतीय भी शामिल हैं।
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बुधवार को एक बयान में, विभाग ने कहा, “जो विदेशी 30 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार) को या उसके बाद अपने ईएडी के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब अपने ईएडी का स्वतः विस्तार नहीं मिलेगा।” इसका मतलब है कि 30 अक्टूबर से पहले स्वतः विस्तारित ईएडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
US में नए नियम लागू
ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि नए नियम के साथ, “सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए और अधिक जाँच-पड़ताल और स्क्रीनिंग की जाएगी।”
यह नया कदम बाइडेन प्रशासन की उस प्रथा की जगह लेगा जिसके तहत अप्रवासियों को उनके वर्क परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद भी 540 दिनों तक अमेरिका में काम करने की अनुमति होती है, बशर्ते:
- नवीनीकरण आवेदन समय पर दाखिल किया गया हो
- उनकी EAD श्रेणी स्वतः विस्तार के लिए पात्र थी
- उनके वर्तमान EAD की श्रेणी रसीद नोटिस में सूचीबद्ध “पात्रता श्रेणी” या “अनुरोधित वर्ग” से मेल खाती है।
US गृह सुरक्षा विभाग के बयान में कहा गया है, “इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जिनमें कानून द्वारा या TPS-संबंधित रोजगार दस्तावेज़ों के लिए संघीय रजिस्टर नोटिस के माध्यम से प्रदान किए गए विस्तार शामिल हैं।”
अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस नियम में प्रवासी श्रमिकों की पृष्ठभूमि की अधिक बार समीक्षा करना शामिल है, जिससे उनका मानना है कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) को “धोखाधड़ी को रोकने और संभावित रूप से हानिकारक इरादे वाले विदेशियों का पता लगाने” में मदद मिलेगी।
इसे “सामान्य ज्ञान” वाला उपाय बताते हुए, USCIS निदेशक, जोसेफ एडलो ने कहा कि अमेरिका में काम करना एक “विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।”
यूएससीआईएस ने अप्रवासियों को सलाह दी है कि वे अपने ईएडी का समय पर नवीनीकरण करवाएँ, इसके लिए उन्हें इसकी समाप्ति से 180 दिन पहले तक नवीनीकरण आवेदन करना होगा। बयान में कहा गया है, “कोई विदेशी ईएडी नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने में जितना अधिक समय लगाएगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि उसके रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेज़ों में अस्थायी रूप से चूक हो सकती है।”
ईएडी की आवश्यकता किसे है?
ईएडी (फॉर्म I-766/EAD) होना यह साबित करने का एक तरीका है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए US में काम करने के लिए अधिकृत है।
स्थायी निवासियों को ईएडी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन कार्ड (फॉर्म I-551, स्थायी निवासी कार्ड) रोजगार प्राधिकरण का प्रमाण है।
गैर-आप्रवासी स्थिति (H-1B, L-1B, O या P) वाले व्यक्तियों को भी इस दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।
एच-1बी वीज़ा विवाद
सितंबर की शुरुआत में, ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा शुल्क बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर (88 लाख रुपये से ज़्यादा) कर दिया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में लाए जा रहे लोग “वास्तव में अत्यधिक कुशल” हों और US कामगारों की जगह न लें। उन्होंने कहा, “हमें कामगारों की ज़रूरत है। हमें बेहतरीन कामगारों की ज़रूरत है, और इससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐसा ही होगा।”
1,00,000 डॉलर का यह शुल्क उन लोगों पर लागू नहीं होता जो पहले से ही अमेरिका में हैं और बस अपना वीज़ा स्टेटस बदल रहे हैं – उदाहरण के लिए, F-1 वीज़ा से H-1B वीज़ा पर शिफ्ट होने वाले छात्र।
एक और बड़े कदम के तहत, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने बुधवार को देश भर के विश्वविद्यालयों को आदेश दिया कि वे विश्वविद्यालय की नौकरियों के लिए अमेरिकियों को नियुक्त करें और एच-1बी वीज़ा पर विदेशी कामगारों को लाने की प्रथा को समाप्त करें।
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