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SC ने मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह को राहत दी

तन्खा ने पंचायत और निकाय चुनावों में रोटेशन और परिसीमन को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत का रुख किया था। आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी।

SC ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह को राहत दे दी। शीर्ष अदालत ने बीजेपी के तीन वरिष्ठ नेताओं को निचली अदालत में सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दे दी।

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SC ने वकील विवेक कृष्ण तन्खा को नोटिस जारी किया

SC gives relief to Shivraj Singh Chauhan, VD Sharma and Bhupendra Singh in defamation case

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील विवेक कृष्ण तन्खा को नोटिस जारी किया, जिन्होंने जबलपुर में एमपीएमएलए कोर्ट में 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए मानहानि शिकायत दायर की थी।

तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उनकी मांग खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय मंत्री मामले को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

Congress नेता ने आरोप लगाया

SC gives relief to Shivraj Singh Chauhan, VD Sharma and Bhupendra Singh in defamation case

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि तीनों ने मीडिया में उनके खिलाफ बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। यह विवाद तब हुआ जब SC ने 2021 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया।

तन्खा ने पंचायत और निकाय चुनावों में रोटेशन और परिसीमन को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत का रुख किया था। आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी।

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