SC ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि नकली या अनधिकृत पटाखों का कारोबार करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएं।

नई दिल्ली: SC ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के त्योहार के दौरान अस्थायी तौर पर 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी। यह अनुमति सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच दी गई है।

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SC ने ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी

SC allows sale and use of green crackers in Delhi-NCR on Diwali with conditions

आदेश की घोषणा करते हुए, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने 14 अक्टूबर, 2024 के उस आदेश का हवाला दिया, जब दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण से समझौता किए बिना संयमित रूप से अनुमति देनी होगी।”

एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, SC ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से समझौता किए बिना हरित पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति होगी। न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को गश्ती दल बनाने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल क्यूआर कोड वाले अनुमोदित पटाखे ही बेचे जाएँ।

SC allows sale and use of green crackers in Delhi-NCR on Diwali with conditions

इसने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर से आने वाले किसी भी पटाखे को इस क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि नकली या अनधिकृत पटाखों का कारोबार करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएं।

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