मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan ने बंबई उच्च न्यायालय में जमानत की मांग करने वाली अपनी याचिका में कहा है कि एनसीबी इस महीने की शुरुआत में मुंबई तट से दूर एक क्रूज जहाज पर प्रतिबंधित दवाओं की जब्ती के मामले में उन्हें फंसाने के लिए उनके व्हाट्सएप चैट की ‘गलत व्याख्या’ कर रहा है।
Aryan Khan की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई।
एक विशेष अदालत द्वारा जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के बाद आर्यन Aryan Khan, जो वर्तमान में जेल में है, ने बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया। हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपनी अपील में, Aryan Khan ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उनके मोबाइल फोन से एकत्र किए गए व्हाट्सएप चैट की “व्याख्या को “गलत और अनुचित” तरीक़े से पेश किया गया।
23 वर्षीय Aryan Khan ने दावा किया कि एनसीबी द्वारा जहाज पर छापा मारने के बाद उसके पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ था और उसने कहा कि अरबाज मर्चेंट और आचित कुमार को छोड़कर मामले के किसी अन्य आरोपी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है।
NCB अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
अपील में आगे कहा गया है कि एनसीबी द्वारा जिन व्हाट्सएप चैट को दर्शाया जा रहा है, वे घटना से बहुत पहले की अवधि के हैं। इसमें कहा गया है, ‘उन कथित संदेशों को किसी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता जिसके लिए गुप्त सूचना मिली थी।’
अपील में कहा गया है, “व्हाट्सएप संदेशों की व्याख्या जांच अधिकारी की है और इस तरह की व्याख्या अनुचित और गलत है।”
Aryan Khan ने जमानत से इनकार करते हुए विशेष अदालत के इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि चूंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिए हिरासत से रिहा होने पर वह मामले में सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।
अपील में कहा गया है, “कानून में ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, उसके सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है।”
आर्यन खान को 3 अक्टूबर को एनसीबी ने उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट (26) और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा (28) के साथ गिरफ्तार किया था।
फिलहाल तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन खान और मिस्टर मर्चेंट मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं, जबकि सुश्री धमेचा भायखला महिला जेल में हैं।
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित एक विशेष अदालत ने उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि “वे साजिश का हिस्सा थे”।
निचली अदालत ने कहा था कि आर्यन खान का “ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स के साथ गठजोड़ था और वह नियमित रूप से अवैध ड्रग गतिविधियों में लिप्त था।”